
Sexual Exploitation (वीकैंड रिपोर्ट): यौन शोषण एक घृणित अपराधल है और ऐसा ही एक मामला उदयपुर के जिले से एक नाबालिग के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। इस अपराध में (पोक्सो-2) आरोपी 21 वर्षीय युवती को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पीड़ित की पहचान किशोर है और अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि किशोर को 50 हजार रुपए प्रतिकर राशि दी जाए।
The report was filed in 2023: 2023 में कराई थी रिपोर्ट दर्ज
आपको बता दें कि 4 अप्रैल 2023 को पीड़ित के पिता ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और आरोप लगाया था कि उनके बेटे को कानोड़ के पिंजारों के मोहल्ला की निवासी शेखा बानू ने पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती कर प्रेमजाल में फंसाया और फिर जबरन यौन शोषण किया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज होने पर आरोपी युवती को गिरफ्तार कर अदालत में चार्जशीट पेश की गई।
सबूतों से सामने आया गुनाह
स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर महेन्द्र ओझा ने इस मामले में 15 गवाहों और 30 दस्तावेज अदालत के सामने रखे और तर्क दिया कि आरोपी ने नाबालिग को झांसा देकर उसका यौन शोषण किया है। वहीं, गवाहों के बयान, चिकित्सकीय रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट के आधार पर आरोप साबित हो गया। जिस वजह से अदालत ने आरोपी युवती को दोषी करार दिया और उसे 20 साल की सख्त कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया गया।
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