

मुंबई (वीकैंड रिपोर्ट)- Malegaon Blast: मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि स्पेशल कोर्ट ने आज मालेगांव 2008 बम धमाके के मामले में फैसला सुनाया। इस केस में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय राहिरकर, सुधाकर धर द्विवेदी और समीर कुलकर्णी शामिल थे।
ये ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 को हुआ था। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि NIA तमाम आरोपों को साबित करने में नाकाम रही है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई रंग या धर्म नहीं होता हैं।
मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत और इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पूरे मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी।
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