
मोहाली (वीकैंड रिपोर्ट)- Majithia Case : शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। मजीठिया के वकीलों ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन के लिए तीन सप्ताह का समय मांगा था, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब अगली सुनवाई 29 जुलाई को फिर होगी।
विजिलेंस ब्यूरो के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मजीठिया ने कई तरीकों से अवैध धन को लॉन्ड्रिंग किया, जिसमें 161 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी उनकी नियंत्रित कंपनियों के बैंक खातों में जमा की गई, 141 करोड़ रुपये संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के माध्यम से भेजे गए और 236 करोड़ रुपये बिना किसी वित्तीय विवरण के जमा किए गए। इसके अलावा मजीठिया द्वारा बिना वैध आय स्रोत के चल-अचल संपत्तियों के अधिग्रहण का भी दावा किया गया है।
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