लखनऊ (वीकैंड रिपोर्ट): इलाहाबाद हाई कोटज़् की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। दरअसल, याचिकाकतार्ओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे। इस पर सुनवाई करते हुए कोटज़् ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।
आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने दर्जनों याचिकाकतार्ओं की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके जारी किया। इससे पहले हाई कोर्ट ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया गया। कोर्ट ने याचिकाकतार्ओं को विवादित प्रश्नों पर अपनी आपत्ति एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। याचिकाकतार्ओंं की आपत्तियों को यूपी सरकार यूजीसी को भेजेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि सरकार नियुक्तियां पूरी करने में बहुत तत्परता दिखा रही थी। सरकार का मानना था कि इस कोरोना काल मे जल्द नियुक्तियां होने पर अनेकों अभ्यार्थियों को बहुत राहत मिलेगी।
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