7 मई से जरूरी सामान की दुकानें दुकाने 8 घंटे व शराब के ठेके 10 घंटे के लिए खुलेंगे, शराब की होगी होम डिलीवरी
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा जारी आदेशों के बाद जिला जालंधर के डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने बुधवार को दुकान न खोलने हेतु दिशा निर्देश जारी किए। इन आदेशों के अनुसार अभी शहर में रेड ग्रीन व ऑरेंज जोन में सिर्फ एकल दुकानें ही खोलने के आदेश हैं। इनका समय बदल कर सुबह 7:00 बजे से लेकर दोपहर 3:00 बजे तक कर दिया गया है। पहले यह समय सुबह 9:00 से 1:00 बजे तक था। इसके अलावा बैंकों का समय पहले की तरह ही पब्लिक डीलिंग के लिए 9:00 बजे से 1:00 बजे तक रहेगा।
सुबह 8:00 से 6:00 तक खुलेंगे शराब के ठेके
इसके साथ ही एक अन्य आदेश के तहत डिप्टी कमिश्नर वरिंद्र कुमार शर्मा ने आबकारी विभाग के अंतर्गत आपके सभी शराब के ठेकों को सुबह 8:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक खोलने की अनुमति भी दी है। साथ ही इन ठेकों को इस अवधि के दौरान होम डिलीवरी करने की भी इजाजत दी गई है। हालांकि डिप्टी कमिश्नर द्वारा अपने पत्र में यह स्पष्ट किया गया की आबकारी एक्ट में होम डिलीवरी का कोई प्रावधान नहीं है पर कोविड-19 के चलते यह विशेष अनुमति प्रदान की गई है।
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