नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इस लॉकडाउन को बाद में 19 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था, जो अब 3 मई तक लागू रहेगा। इन सबके बीच अब सरकार ने बड़ी राहत देते हुए आज से सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि दुकानदारों को कुछ शर्तों के साथ ही दुकान खोलने की अनुमति दी जा सकेगी। सरकार की ओर से जारी नई गाइड लाइन में ये भी साफ कर दिया गया है कि शॉपिंग मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जाने में इस छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा।
गृह मंत्रालय की ओर से 15 अप्रैल को जारी किए गए आदेश में संशोधन करते हुए कहा गया है कि नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर पडऩे वाली दुकानों और अकेली दुकानों (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से इतर स्थित दुकानों) को खोलने की इजाजत दे दी गई है। मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में इस तरह की किसी भी छूट का लाभ नहीं उठाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं है वहां पर कुछ छूट दी जा सकती है लेकिन जो इलाके रेड जोन में हैं वहां पर लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
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