चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट): पंजाब सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दर में इजाफा कर दिया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर सितंबर 2018 के मुकाबले इस बार साढ़े तीन से 4.63 फीसदी तक बढ़ोतरी की गई है। जबकि आधार वर्ष 2013 के मुकाबले मजदूरी में 35.28 फीसदी का इजाफा हुआ है। प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी दर इजाफा होने के बावजूद यह हरियाणा और दिल्ली के मुकाबले कम रहेगा। चार श्रेणी में विभाजित मजदूरों के हर वर्ग की मजदूरी को बढ़ाते हुए पंजाब सरकार के श्रम विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। चुनाव खत्म होने के बाद प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए न्यूनतम मजदूरी दर में इजाफा कर दिया है। इसका फायदा दैनिक मजदूरी करने वाले अकुशल मजदूरों से लेकर उच्च कुशल मजदूरों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा सरकारी संस्था-बोर्ड-निगम के मजदूरों और ठेका पर काम करने वाले अकुशल मजदूरों से लेकर उच्च कुशल मजदूर भी शामिल होंगे। सामान्य मजदूरों के दैनिक मजदूरी में 14.41 रुपये और मासिक मजदूरी में 374.24 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह सामान्य मजदूरों से लेकर सरकारी संस्था, बोर्ड व निगम में काम करने वाले मजदूरों पर भी लागू होगा। जबकि अकुशल खेतिहर मजदूरों को खाने के साथ मजदूरी में 13.50 रुपये और बिना खाने के 15.01 रुपये का इजाफा हुआ है। इसके अलावा ईंट भ_ों के मजदूरों की मजदूरी में 06 रुपये से लेकर 25 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है। यदि कोई ठेकेदार या व्यक्ति काम कराने के बाद न्यूनतम मजदूरी दर नहीं देता है तो इसकी शिकायत जिले के श्रम विभाग में की जा सकती है।]]>
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