चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- Instructions regarding bursting of crackers in Punjab… पंजाब सरकार ने दीपावली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर बहुत कम समय के लिए केवल कम प्रदूषण करने वाले पटाखों (ग्रीन फटाखे) के उपयोग की अनुमति दी है। पंजाब में सिर्फ उन्हीं पटाखों को फोड़ा और बेचा जा सकता है, जो कम प्रदूषण वाले हों, साथ ही जिनमें बेरियम सॉल्ट या कम्पाऊंड ऑफ एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट के यौगिकों का उपयोग न किया गया हो।
Instructions regarding bursting of crackers in Punjab… प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि पटाखों के उपयोग पर सरकार समय-समय पर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करती है।
Instructions regarding bursting of crackers in Punjab… पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य सरकार ने पूरे पंजाब में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर नियम और प्रतिबंध लगाए हैं। पंजाब सरकार ने दिवाली (31 अक्टूबर, 2024) को रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। गुरुपर्व (15 नवंबर, 2024) को सुबह 4 बजे से 5 बजे और रात 9 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। इसी तरह क्रिसमस की शाम (25-26 दिसंबर, 2024) और नववर्ष की पूर्व संध्या (31 दिसंबर, 2024 – 1 जनवरी, 2025) को रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।