लुधियाना (वीकैंड रिपोर्ट): अगर भविष्य में ड्राइविंग दौरान चालान से बचना है तो ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) को डिजिटल अपडेट जरूर करवा लें, इसके लिए राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग ने 15 दिसंबर आखिरी तिथि तय की हुई है। हालांकि यह समय सीमा सरकार पहले भी बढ़ाती रही है लेकिन इस बार लग रहा है कि सरकार इसे आगे न बढ़ाए। ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) अपडेट न होने के कारण लोगों को पड़ोसी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में चालान जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि राज्य में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का चलन वर्ष 2011 के करीब हुआ था।
इससे पहले मैनुअल लाइसैंस (License) पेपर प्रिंट पर बनाए जाते रहे हैं, जिनका रिकार्ड आनलाइन नहीं है। मैनुअल ड्राइविंग लाइसैंस के कारण लोगों को ट्रैफिक पुलिस के चालान, इंश्योरैंस, पाल्यूशन सर्टीफिकेट लेने आदि में भी परेशानी आ सकती है। मैनुअल ड्राइविंग लाइसैंस को डिजीटल रूप देने की प्रक्रिया को बैकलॉग एंट्री का नाम दिया गया है। जिसके लिए लोग खुद ही घर बैठकर ट्रांसपोर्ट विभाग की वैबसाइट ‘डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पंजाब ट्रांसपोर्ट डाट ओआरजी’ पर खुद ही कागजार और अपनी जानकारियां दर्ज कतर आवेदन कर सकते हैं।
पंजाब पुलिस के पास नहीं है ऑनलाइन चैक करने वाली मशीनें
सूचना क्रांति के इस युग में ड्राइविंग लाइसैंस अपडेट न बोने के कारण नाकों पर खड़े पुलिस अधिकारी मैनुअल ड्राइविंग लाइसैंस की सत्यता की जांच नहीं कर सकते। हालांकि पंजाब में अभी ट्रैफिक पुलिस को ऐसी मशीनें मुहैया नहीं करवाई गई जिससे ड्राइविंग लाइसैंस की सत्यता का पता चल सके लेकिन पड़ोसी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में कुछ लोगों को मेनुअल ड्राइविंग लाइसैंस या मैनुअल आर.सी. होने पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनके चालान करने की सूचना प्राप्त हुई है।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------