नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : मनी लांड्रिंग के केस में 4 अक्तुबर से गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। संजय सिंह को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हिदायत दी है कि वह दिल्ली की शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगें। जमानत पर बाहर आने के बाद संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भी हिस्सा ले सकेंगे।
Aap MP Bail
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले ED से पुछा था कि क्या उसे दिल्ली शराब नीति संबंधी कथित घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है। ED ने अदालत से कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया। वह 6 महीने तक जेल में रहे।
क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि संजय सिंह पर आरोप है कि उन्होंने कथित शराब नीति केस में रिश्वत ली है। ED की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसी के चलते 4 अक्टूबर को ED उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि दिल्ली शराब नीति केस में ED ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की थी इसमें AAP के सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया।
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