चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट) : Vote without Voter ID : पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के वोटर पहचान पत्र के इलावा 11 अन्य दस्तावेजों को अपनी पहचान के सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर वोट डाल सकेंगे। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी डा. एस. करुणा राजू ने बताया कि जिन वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र (वोटर आईडी कार्ड) नहीं है वह भी वोट कर सकेंगे।
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Vote without Voter ID : क्या दस्तावेज दिखाने होंगे
1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. अगर आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर, PSUs और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की फोटो आईडी के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है।
4. PAN कार्ड
5. आधार कार्ड
6. पोस्ट ऑफिस और बैंक द्वारा जारी किया गया पासबुक।
7. मनरेगा जॉब कार्ड।
8. लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड।
9. पेंशन कार्ड जिसपर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो।
10. नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड।
11. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र।
(इन सभी में से कोई एक पहचान पत्र दिखाने पर आप वोट दे सकेंगे।)