नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): Supreme Court on Stubble Burning : दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण संबंधी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब सरकार की रिपोर्ट इस बात का प्रमाण है कि एसएचओ द्वावार किसानों एवं किसान नेताओं के साथ 8 हजार से अधिक बैठकें की गईं ताकि पराली न जलाई जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बावजूद खेतों में पराली जलाने का रुझान कम नहीं हुआ है। पराली जलाने पर भू स्वामियों के खिलाफ 984 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 2 करोड़ से अधिक का वायु मुआवजा लगाया गया है जिसमें से 18 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के माध्य्यम से केंद्र सरकार से कहा कि जो किसान पराली जला रहे हैं, उन्हें एमएसपी का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में किसान पराली को जलाते नहीं, बल्कि अपने हाथों से काटते हैं। सुनवाई से पहले पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और पंजाब सरकार ने कहा कि पराली जलाए जाने को लेकर 2 करोड़ हर्जाना वसूला गया है.
Supreme Court on Stubble Burning : पंजाब सरकार ने कहा पंजाब के 6 जिले में पूरी तरीके से पराली नहीं जलाया गया है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बच्चे और बीमार लोग प्रभावित हो रहे हैं और पराली जलाना बदस्तूर जारी है। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि ऐसी फसलों पर इमसेंटिव दिया जाए जिनके अपशिष्ट जलाने की जरूरत ना पड़े. इंसेंटिव एमएसपी जैसा हो।
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