कोच्चि (वीकैंड रिपोर्ट) : Rehana Fatima Pocso Case : केरल हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार की गई महिला रेहाना फातिमा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि नग्नता को अश्लील या अनैतिक करार देना गलत है। नग्नता को सेक्स के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली रेहाना फातिमा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमे देखा जा सकता था कि उन्होंने नाबालिग को अपने अर्धनग्न शरीर पर पेंटिंग करने की अनुमति दी थी।
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Rehana Fatima Pocso Case : अभियोजन पक्ष ने इसे अश्लील बताया था। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी के लिए यह तय करना संभव नहीं है कि इस मामले में बच्चों का यौन संतुष्टि के लिए उपयोग हुआ हो। उन्होंने अपने शरीर को बस ‘कैनवास’ के रूप में इस्तेमाल करने दिया था। केरल हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा, उनके नजरिए के मुताबिक उनको यह वीडियो अश्लील नहीं लगा है लिहाजा वह महिला पर लगाए गए आरोपों से उनको बरी करते हुए पुलिस को उनको रिहा करने के आदेश दे रहे हैं।
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