नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Bhopal Gas Tragedy : भोपाल गैस कांड के पीड़ितों का मुआवजा बढ़ाने की केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस याचिका में गैस पीड़ितों को यूनियन कार्बाइड से करीब 7800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की मांग की गई थी। 3 दिन तक दलीलें सुनने के बाद जस्टिस एसके कौल की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने इस साल 12 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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Bhopal Gas Tragedy : सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ सकते। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 की रात में हुई थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के एक टैंक से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसने के कारण चारों ओर लाशें ही लाशें बिछ गई थीं। इसमें 3787 लोग मारे गए थे।