जालंधर (वरुण गुप्ता) : पंजाब सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए जारी किए फ्री बस यात्रा के लिए आदेश जारी कर दिया। 1 अप्रैल से लागू होने वाले इन आदेशों के तहत कोई भी महिला जो पंजाब की रहने वाली हो वह पंजाब भर में सरकारी बस में मुफ्त यात्रा कर सकती है।
इस बारे में पंजाब सरकार ने अपने बजट सत्र के दौरान घोषणा की थी। 31 मार्च को पंजाब के महिला व बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी गजट में इस संबंधी स्कीम की जानकारी प्रकाशित की गई है।
जिसमें कहा गया है कि पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं को सुशिक्षित व आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। महिलाओं को यह सुविधा देने से महिलाओं का योगदान उनकी खुद की आत्मनिर्भरता व देश की तरक्की में बढ़ेगा।
पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई फ्री बस यात्रा की स्कीम का फायदा हर वह महिला ले सकती है जो पंजाब की स्थाई निवासी है अथवा जो चंडीगढ़ में रहते हैं पर वह पंजाब सरकार के कर्मचारी है।
पढ़ें कौन सी बसों पर लागू होगी यह स्कीम
पंजाब सरकार की यह स्कीम पीआरटीसी, पनबस और पंजाब रोडवेज की सारी बसों पर लागू होगी। स्कीम का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपने साथ अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अथवा कोई भी सरकारी दस्तावेज जिसमें उनके पंजाब निवासी होने का प्रमाण हो साथ रखना होगा। सरकार की यह स्कीम AC, Volvo, व HAVC बसों पर लागू नहीं होगी।
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