जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : COVID-19 New Guideline for Jalandhar : जालंधर कोरोना संक्रमण को लेकर पंजाब सरकार द्वारा जारी किये निर्देशों को सख्ती से लागु करने के लिए DC के नए आदेश जारी किये गए है। DC घनशयाम थोरी के निर्देशों के अनुसार जालंधर में अब वही लोग प्रवेश कर सकते है जिनके दोनों वैक्सीन की डोज़ लगी हो या 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट हो। इन नियमों का पालन किये बिना जिले में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गयी है। इसके साथ ही हवाई सफर करने वालो को दोनों वैक्सीन डोज़ और RTPCR नेगिटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है।
सोशल गैदरिंग को लेकर कहा गया है कि इनडोर मे 150 तथा आउटडोर में 300 लोगों के इकट्ठ की अनुमती है। 50% कैप्सिटी के अनुसार तथा आर्टिस्ट, म्यूज़िशन के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। सभी बार, सिनेमा हाल, रेस्तरां, स्पा, स्वीमिंग पूल, कोचिंग सैंटर, स्पोर्टस कांपलैक्स जिम, माल, म्यूज़ियम, इत्यादि 50 प्रतिशत कैप्सिटी के साथ खुल सकेंगे। अनिवार्य है कि सभी स्टाफ सदस्यों को वैक्सीन की दोनो डोज़ लगी हों।
इन जगहों पर कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन किया जाए
COVID-19 New Guideline for Jalandhar : इन जगहों पर जाने वाले 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज़ लगी होनी चाहिए। डी.सी. ने कहा है कि इन जगहों पर कोविड प्रोटोकाल का सख्ती से पालन किया जाए। कालेज, कोचिंग सैंटर व अन्य इंस्टीच्यूशन में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को फुली वैक्सीनेशन होना जरूरी है। स्कूलो, कालेज में ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी। स्कूलों में फुल वेक्सीनेशन वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ आ सकते हैं और फिजिकली क्लास लगा सकते हैं। डी.सी. ने निर्देश दिए हैं कि वैक्सीन के लिए जागरूकता मुहिम चलाई जाएं।