गुरदासपुर (वीकैंड रिपोर्ट) Blackout Orders for Gurdasspur: गुरदासपुर जिला प्रशासन की ओर से 8 मई 2025 से अगले आदेशों तक रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जिले में पूर्ण ब्लैकआउट (Blackout) का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश “दी इन्डियन आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग कोड 1968” और “आर्म्ड फोर्सेज सिविल डिफेंस कमेटी” की सिफारिशों के तहत लिया गया है।
आदेश के अनुसार, जिले में स्थित सभी सरकारी व गैर-सरकारी कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और आम नागरिकों को इस ब्लैकआउट अभ्यास में सहयोग देने के लिए कहा गया है। डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर, दलविंदर जीत सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस अभ्यास का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों जैसे हवाई हमले या राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को परखना और मजबूत बनाना है।
Blackout Orders for Gurdasspur
इस लिए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि वह अपने घरों, दुकानों और संस्थानों में बिजली से चलने वाली सभी लाइटों को बंद रखें और किसी भी प्रकार की बाहरी रोशनी का उपयोग न करें।
आदेशों के अनुसार यह आदेश केंद्रीय जेल व गुरदासपुर के अस्पतालों पर लागु नहीं होगा पर उन्हें इस दौरान सभी खिड़कीयां दरवाजे बंद रखने व उन्हे किसी गहरे पर्दों से कवर करना अनिवार्य होगा। यह आदेश जिले के सभी सरकारी विभागों, पुलिस प्रशासन और स्थानीय निकायों को भेज दिया गया है ताकि इसकी व्यापक जानकारी आम जनता तक पहुँच सके और ब्लैकआउट का सफलतापूर्वक पालन किया जा सके।
डिप्टी कमिश्नर दलविंदर जीत सिंह ने कहा कि नागरिकों से अपेक्षा है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे ताकि इस अभ्यास का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हो सके।
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