लखनऊ (वीकैंड रिपोर्ट) : Hate Speech Cases : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। जिस हेट स्पीच मामले में हुई तीन साल की सजा के चलते उनकी विधायकी चली गई थी, वोट देने का अधिकार छिन गया था, उस केस से रामपुर के एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। अदालत ने आजम खान को दोषमुक्त कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने इसे न्याय की जीत बताया है।
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Hate Speech Cases : आजम खान ने निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील की थी। बुधवार को इस मामले में फैसला आया तो आजम खान के परिवार ने बड़ी राहत महसूस की। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि न्यायायल ने आजम खान को इस मामले में दोष मुक्त कर दिया है। सेशन कोर्ट से मिली इस राहत के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में आजम खान की विधायकी को लेकर एक बार फिर चर्चा होने लगी। बता दें कि आजम खान को तीन साल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उनकी विधायकी चली गई थी। इसके बाद उनकी सीट पर चुनाव हुए जिसमें बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई।
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