नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- DDA approval is not necessary for electricity connection…दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा कि शहर में 1,731 अनधिकृत कॉलोनी में बिजली के कनेक्शन लेने और मीटर लगाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ लेने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिजली कंपनियों को इन कॉलोनी में डीडीए से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लिए बगैर बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
DDA approval is not necessary for electricity connection… आतिशी ने कहा कि प्रमाणपत्र यह साबित करने के लिए आवश्यक होता था कि अनधिकृत कॉलोनी में मकान या भवन डीडीए की लैंड पूलिंग नीति के तहत नहीं आता है। डीडीए ने इस महीने की शुरुआत में बिजली कंपनियों को शहरी गांवों समेत चार श्रेणियों और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा नियमित की गयी कॉलोनी में बिजली के नए कनेक्शन उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी। अधिकारियों ने कहा कि डीडीए ने उन सभी जमीनों पर ऐसे कनेक्शन की अनुमति दी है जहां उसने या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने पूर्व में एनओसी जारी की है या जहां किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा विकास के लिए योजनाएं स्वीकृत हैं।