भोपाल (वीकैंड रिपोर्ट): 9 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपित विष्णु को भोपाल की विशेष कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपित ने 8 जून को 9 साल की मासूम का मांडवा बस्ती से अपरहण के बाद दुष्कर्म किया और फंसने के डर से उसकी हत्या कर दी थी। घटना के सामने आने के बाद काफी हंगामा मचा। लोग सड़कों पर उतर आए। इसके बाद पुलिस पर भी कार्रवाई का दबाव बढ़ा तो 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को पुलिस ने खंडवा के पास मोरटक्का से पकड़ लिया था और रिकॉर्ड टाइम में भापोल पुलिस ने इसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जिसके बाद आज कोर्ट ने दोषी विष्णु को फांसी की सजाई सुनाई। इस मामले में अहम बात यह है कि पुलिस आरोपित की गिरफ्तारी के 48 घंटे में चालान पेश कर दिया और कोर्ट ने भी चालान के पंजीयन और आगे की कार्रवाई के लिए अगले दिन की तारीख नियत कर दी है। 8 जून की रात करीब 8 बजे नेहरू नगर स्थित मांडवा बस्ती में रहने वाली 10 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी। 9 जून की सुबह 5 बजे बच्ची का शव घर के पास पड़ा मिला था। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या के आरोप में कमलानगर पुलिस ने बच्ची के पड़ोस में रहने वाले विष्णु बामोरे उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया। आरोपित के खिलाफ धारा 363, 376एबी, 342, 302, 201 और पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।]]>
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