चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट): 31 दिसम्बर को चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से न्यू ईयर (New year) के सैलीब्रेशन पर कोई अतिरिक्त रोक नहीं लगाई जाएगी। यह फैसला मंगलवार को चंडीगढ़ के प्रशासक वी.पी. सिंह बदनौर की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग के दौरान लिया गया। इस मीटिंग में प्रिंसिपल सैक्रेटरी हैल्थ, डी.जी.पी. और डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा हुई कि क्या 31 दिसम्बर की रात को पूरे शहर में नाइट कफ्र्यू (Night curfew) लगाने की जरूरत है या नहीं? अंत में फैसला लिया गया कि रोजाना कोरोना वायरस से संक्रमित नए मामले कम आ रहे हैं इसके साथ ही पॉजिटिव मामलों में भी कमी आ रही है। इसके अतिरिक्त यूनाइटिड किंगडम (यू.के.) में डिटैक्ट हुए नए स्ट्रेन का भी कोई मामला शहर में सामने नहीं आया है। इसलिए 31 दिसम्बर की रात शहर में नाइट कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं है।
सख्ती से पालन करवाएं
मीटिंग के दौरान प्रशासक ने डी.जी.पी. को निर्देश दिए कि पब्लिक प्लेस में लोगों की संख्या, होटल्स और रैस्टोरैंट्स के खुलने और बंद होने के तय समय का सख्ती से पालन किया जाए। प्रशासक ने लोगों से भी अपील की है कि पब्लिक प्लेस में अधिक भीड़ न होने दें, साथ ही रात एक बजे तक अपने घर लौट जाएं।
नहीं जुट पाएंगे 200 से अधिक लोग
नए साल के जश्न में कोविड-19 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस (Guidelines) अनदेखी न हो जाए इसके लिए मंगलवार को डी.सी. मंदीप सिंह बराड़ और एस.एस.पी. कुलदीप सिंह चाहल ने शहर के होटल्स, रैस्टोरैंट्स, पब और नाइट क्लब के प्रतिनिधियों से मीटिंग की। डी.सी. की ओर से निर्देश दिए गए कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस (Guidelines) के अनुसार इन सभी जगहों पर कैपेसिटी की आधी भीड़ ही होनी चाहिए। इसके साथ ही लोगों की संख्या 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग आएं, उनके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गाइडलाइंस (Guidelines) का उल्लंघन होने पर प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जा सकती है।