नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): आज के दौर में आधार कार्ड सबसे अहम डॉक्युमेंट है। आधार कार्ड को सरकार ने कई योजनाओं के लिए अनिवार्य भी कर रखा है। इसके अलावा कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या आयकर रिटर्न के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है। ऐसे में यह जरूरी है कि आपका आधार हर वक्त एक्टिव मोड में रहे। लेकिन अगर आपने 3 साल से अपने आधार को एक्टिव मोड में नहीं रखा है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, जो आधार कार्ड 3 साल से एक्टिव मोड में नहीं है वो डी-एक्टिव हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक UIDAI के अधिकारियों का कहना है कि अगर बीते 3 साल में आधार आपने बैंक खाते या पैन से लिंक नहीं किया है तो आपका आधार डी-एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके अलावा ईपीएफओ को आधार डिटेल्स देने से लेकर पेंशन क्लेम करने जैसे दूसरे लेनदेन में भी आधार को एक्टिव रख सकते हैं। आधार का एक्टिव मोड में रखने के लिए सबसे पहले आप UIDAI वेबसाइट (uidai.gov.in) के होमपेज पर जाएं। यहां आधार सर्विसेज टैब के नीचे वैरिफाई आधार नंबर का विकल्प दिया होता है। इस विकल्प पर आपको वैरिफाई आधार नंबर पर क्लिक करना होगा। ऐसे करने पर एक नया पेज ओपन होगा। नए पेज में अपना आधार नंबर और कैप्चर वल्र्ड डालने के बाद वैरिफाई पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद अगर हरे रंग का सही का निशान आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका आधार एक्टिव है। अगर आपका आधार एक्टिव नहीं है तो वेबसाइट पर मैसेज दिख जाएगा।]]>
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