कहा स्वास्थ्य वर्करों के लिए वैक्सीन लगाने की 25 फरवरी आखिरी तारीख
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने कहा कि पहले पड़ाव के अंतर्गत कोविड वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्टर्ड हुए स्वास्थ्य वर्करों के लिए वैक्सीन लगाने की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2021 है। उन्होनें बाकी रहते स्वास्थ्य वर्करों से अपील की कि वह अपने आप को और अपने परिवार को कोविड -19 के घातक वायरस से बचाने के लिए कोविड वैक्सीन लगाने के लिए आगे आए।
ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स में मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पहले पड़ाव के अंतर्गत कोविड वैक्सीन लगाने के लिए 35116 स्वास्थ्य वर्करों और पहली कतार के वर्करों को रजिस्टर्ड किया गया था। उन्होनें कहा कि कुल रजिस्टर्ड हुए 15435 स्वास्थ्य वर्करों की तरफ से 11370 स्वास्थ्य वर्करों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है और बाकी रहते स्वास्थ्य वर्करों को 25 फरवरी 2021 तक वैक्सीन लगाई जायेगी।
डिप्टी कमिश्नर ने बाकी रहते स्वास्थ्य वर्करों से अपील की कि वह अपने परिवारों को कोविड वायरस से बचाने के लिए बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सैंटरों में कोविड वैक्सीन लगाने के लिए आगे आए।
उन्होनें बताया कि अब तक 7627 स्वास्थ्य वर्करों ने कोविड वैक्सीन की पहली ख़ुराक ,जबकि 3744 स्वास्थ्य वर्करों ने दूसरी ख़ुराक ले ली है। उन्होनें बताया कि इसी तरह 7317 पहली कतार के वरकरों को ज़िले में वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि ज़िला जालंधर में स्थापित रक्षा सेनाएं के लिए 49190 कोविड वैक्सीन की ख़ुराकों जारी की गई हैं।
धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी
इस तरह डिप्टी कमिश्नर की तरफ से धारा 144 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट के अंतर्गत कोविड -19 वायरस को फैलने से रोकने के लिए इनडोर और आऊटडोल भीड़ सम्बन्धित आदेश जारी किये गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि पंजाब सरकार की तरफ से अंदर भीड के लिए 100 और बाहरी भीड के लिए 200 व्यक्तियों की संख्या जिस में सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और किसी भी तरह की सभा शामिल हैं, निर्धारित की गई है। उन्होनें कहा कि यह पाबंदियाँ पहली मार्च 2021 से अगले आदेशों तक लागू रहेंगी।
इसी तरह पुलिस विभाग ने अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कोविड -19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए पाबंदियाँ लागू करने को यकीनी बनाने के आदेश दिए हैं।
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